CPCB bans use of single use Plastic: पिछले साल 1 जुलाई को केंद्र ने एक बार इस्तेमाल में आने वाले प्लास्टिक बैग जैसे ईयरबड्स और कटलरी पर प्रतिबंध लगा दिया है. वहीं अब केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने एक नोटिस जारी कर उत्पाकों, दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों और आम जनता को एक बार इस्तेमाल होने वाले (Single Use Plastic Items) के प्लास्टिक बैग के उत्पादन, स्टॉक करने, उसके बिक्री और उपयोग पर दिए गए समयसीमा तक पूरी तरह से बंद करने को कहा है.
सीपीसीबी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इस बीच दिल्ली पर्यावरण विभाग ने उपलब्ध विकल्पों के उपयोग के लिए एक ड्राफ्ट पालिसी तैयार की है.
केन्द्र ने इन सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे गुब्बारों, झंडों, कैंडी, आइसक्रीम और ईयारबड्स में इस्तेमाल होने वाली स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाले थर्माकोल से बने उत्पाद जैसे कप, गिलास, कटलरी, मिठाई के बक्सों में इस्तेमाल होने वाली रापिंग और पैकिंग फिल्म, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट के 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैनर को बीते साल 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है. जबकि 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन मोटाई वाले कैरी बैग पर नही प्रतिबंध लगा दिया गया है.
सीपीसीबी ने प्लास्टिक के सभी उतापद्कों, स्टॉकिस्तों और खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों और इससे संबंधित लोगों को एक नोटिस जारी कर इसके इस्तेमाल, उत्पादन और बेचने पर MOEFCC के जरिये निर्दिष्ट समयसीमा के अन्दर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी, इसके तहत दोषी के माल की जब्ती, पर्यावरण को नुक्सान पहुंचने केलिए जुर्माना वसूलना, संबंधित उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का संचालन बंद करना शामिल है….ReadMore