जागरण संवाददाता, अंबाला : प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट (संशोधित) नियम, 2021 के अंतर्गत नगर निगम ने विभिन्न मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के विनिर्माण, आयात, भंडारण, विरतण, बिक्री और उपयोग को पूर्ण रुप से प्रतिबंधित कर दिया है। अब अगर किसी के पास मानकों के विपरीत 100 ग्राम से अधिक भार में कैरी बैग पाए गये तो 500 रुपये जुर्माना होगा जबकि 10 किलोग्राम से अधिक भार में पालीथिन पायी गई तो 25000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने का प्राविधान है। नगर निगम आयुक्त कार्यालय से बुधवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 30 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई के कैरी बैग का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध है। जबकि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग को निषेध कर दिया जाएगा।
30 सितंबर 2021 से गैर बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा । 1 जुलाई 2022 से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित सिगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होगा। प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल ) की सजावटी सामग्री भी पूर्ण प्रतिबंध होगी। प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे ,कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द- गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्मे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पेकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्राइटर आदि शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक के कैरी बैग, एकल-प्रयोग-प्लास्टिक, थर्मोकोल की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्राविधान है।....ReadMore