जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सिंगल यूज प्लास्टिक चंडीगढ़ में पूरी तरह से बैन है। बावजूद इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। एंफोर्समेंट एजेंसी की लापरवाही और ढ़िलाई इसे बढ़ावा दे रही हैं। इसको देखते हुए अब चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने हरकत में आते हुए सभी एंफोर्समेंट एजेंसी को कार्रवाई के लिए लिखा है। इन एजेंसी को कहा गया है कि वह बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकें। अपने स्तर पर अभियान चलाएं। जहां इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है जैसे मंडी, मार्केट में टीमों का गठन कर सघन जांच अभियान चलाएं। जो भी इस्तेमाल करता मिले उसका चालान करने के साथ प्लास्टिक जब्त भी करना होगा।
चालान नहीं भरा तो जेल की सजा और जुर्माना भी लगेगा
प्लास्टिक इस्तेमाल करने पर अगर आपका चालान हुआ है तो उसे तुरंत भर दीजिए। ऐसा नहीं किया तो आपकी मुश्किल बढ़नी तय है। 800 डिफाल्टर्स ने अपने चालान अभी तक जमा नहीं कराए हैं। कई के चालान तो बहुत समय पहले हुए थे। अब इन सभी डिफॉल्टर्स को चालान जमा कराने का अंतिम मौका सीपीसीसी ने दिया है। 15 दिसंबर तक चालान जमा नहीं किया तो इनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटे जाएंगे। दुकान या यूनिट को सील किया जाएगा। इसके अलावा वायलेटर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके तहत पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। पहली बार सीपीसीसी ने इतने सख्त आदेश जारी किए हैं।
जानिए आप कौन सा प्लास्टिक नहीं कर सकते इस्तेमाल
- सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी (प्लेट, कप, गिलास, बाउल, फोर्क, चाकू, स्पून, स्ट्रा)
- थर्मोकॉल, स्टीरोफोम कटलरी
- सिंगल यूज प्लास्टिक कंटेनर्स (डिश बाउल, ट्रे, गिलास)
- प्लास्टिक जो सिल्वर और एल्यूमीनियम के नाम पर बिकता है
- ड्रिंकिंग वॉटर सील्ड गिलास
- प्लास्टिक मिनरल वॉटर पाउच
- सिंगल टाइम यूज रेजर्स
- यूज एंड थ्रो पेन…….ReadMore